RTPS बिहार (Right to Public Service) का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराना है। ई-डिस्ट्रिक्ट एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो विभिन्न प्रमाणपत्रों जैसे बिहार आवासीय प्रमाणपत्र (Residential Certificate), जाति प्रमाणपत्र (Caste Certificate), आय प्रमाणपत्र (Income Certificate), चरित्र प्रमाणपत्र (Character Certificate), NCL (Non-Creamy Layer) और EWS (Economically Weaker Section) प्रमाणपत्र प्रदान करता है। इसका पोर्टल serviceonline.bihar.gov.in है, और आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है।
यह लेख RTPS बिहार की सेवाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देता है, जिससे नागरिक आसानी से Bihar RTPS ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं, अपना जाति, आय, निवास, चरित्र प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं। यह Bihar RTPS पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं के साथ-साथ आवेदन प्रक्रिया को समझने में मदद करता है।
Table of Contents
RTPS Bihar Online Apply for जाति, आवासीय, आय प्रमाणपत्र : Overview
Service Name | Right to Public Service, Bihar (RTPS) |
Project Name | e-District is a Mission Mode Project |
Portal Name | RTPS Bihar |
RTPS Services List | • Residential Certificate • Caste Certificate • Income Certificate • Character Certificate • NCL and EWS Certificate |
Application Fee | Rs.0/- (No Fee) |
RTPS Bihar Official Website | serviceonline.bihar.gov.in |
Helpline Email | serviceonline.bihar@gov.in |
RTPS Bihar Important Information for बिहार जाति, आवासीय, आय प्रमाणपत्र
- जाति का निर्धारण व्यक्ति के पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं।
- जाति प्रमाणपत्र और स्थायी आवास प्रमाणपत्र की वैधता हमेशा बनी रहती है।
- अस्थायी आवास प्रमाणपत्र की वैधता एक वर्ष होती है।
- आय प्रमाणपत्र की वैधता एक वर्ष के लिए होती है।
- सत्यापन के पश्चात सभी मूल प्रमाणपत्र अभ्यर्थी को लौटा दिए जाएंगे।
- क्रीमीलेयर में नहीं आने संबंधी विहित प्रपत्र में अभ्यर्थियों से अण्डरटेकिंग प्राप्त कर पुराने क्रीमीलेयर रहित प्रमाण- पत्र के आधार पर नया क्रीमीलेयर रहित प्रमाण- पत्र निर्गत किया जा सकता है |
- क्रीमीलेयर रहित प्रमाण- पत्र बार- बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है | राज्याधीन सेवाओं हेतु पुराने प्रमाण- पत्र के साथ अण्डरटेकिंग देकर आवेदन दिया जा सकता है |
बिहार जाति, आवासीय, आय प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया (RTPS Bihar Online Application Process)
- RTPS बिहार की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाएं।
- New User के रूप में रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।
- वेबसाइट के बाएं मेन्यू से संबंधित सेवा पर क्लिक करें और आवेदन फॉर्म भरें।
- अपना फोटो अपलोड करें, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और फॉर्म सबमिट करें।
- आधार या अन्य वैध पहचान प्रमाण का उपयोग कर सत्यापन करें।
- पावती (Acknowledgement) डाउनलोड/प्रिंट करें और प्रमाणपत्र प्राप्त करें।
बिहार जाति, आवासीय, आय प्रमाणपत्र कैसे डाउनलोड करें
RTPS Bihar पोर्टल से ऑनलाइन प्रमाणपत्र डाउनलोड करने के लिए निचे आसन तरीके बताये गए हैं :
- सबसे पहले RTPS Bihar की आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in खोलें।
- होम पेज के दाईं ओर ‘Citizen Section’ के अंतर्गत “Download Certificate” लिंक पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको RTPS के “Download Certificate” पेज पर ले जाया जाएगा।
- ड्रॉपडाउन मेनू से सेवाओं का चयन करें जैसे RTPS/अन्य।
- आवेदन संदर्भ संख्या (जैसे: BICCO/2021/0000) और आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) दर्ज करें।
- अंत में, “Download Certificate” बटन पर क्लिक करें और अपना प्रमाणपत्र RTPS Server से डाउनलोड करें।
Note: कृपया अपना प्रमाणपत्र आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के 24 घंटे बाद ही डाउनलोड करें।
बिहार जाति, आवासीय, आय प्रमाणपत्र के आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें:
- RTPS Bihar वेबसाइट पर जाएं और “Track Application Status” पर क्लिक करें।
- आवेदन संदर्भ संख्या या OTP से आवेदन की स्थिति चेक करें।
- सही जानकारी भरने के बाद, स्थिति जांचने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें।
RTPS Bihar Application Links
1. आवासीय प्रमाण-पत्र का निर्गमन | ||
अंचल स्तर पर | अनुमंडल स्तर पर | जिला स्तर पर |
2. जाति प्रमाण-पत्र का निर्गमन | ||
अंचल स्तर पर | अनुमंडल स्तर पर | जिला स्तर पर |
3. आय प्रमाण-पत्र का निर्गमन | ||
अंचल स्तर पर | अनुमंडल स्तर पर | जिला स्तर पर |
4. नॉन क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाण पत्र का निर्गमन (बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ) | ||
अंचल स्तर पर | अनुमंडल स्तर पर | जिला स्तर पर |
5. नॉन क्रीमी लेयर (NCL) प्रमाण पत्र का निर्गमन (केन्द्र सरकार के प्रयोजनार्थ) | ||
अंचल स्तर पर | अनुमंडल स्तर पर | जिला स्तर पर |
6. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) वर्ग के लिए आय और संपत्ति प्रमाण-पत्र का निर्गमन | ||
अंचल स्तर पर | अनुमंडल स्तर पर | जिला स्तर पर |
7. गृह विभाग | ||
आचरण प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन | ||
RTPS Bihar Important Links | ||
Register Yourself | Forgot Password | Track Application Status |
Download Certificate | Know Your Eligibility | Official Website |
RTPS Bihar FAQ’s
Q. What services are available on the RTPS Bihar portal?
Ans. The RTPS Bihar portal offers services such as the issuance of Residential Certificates, Caste Certificates, Income Certificates, Character Certificates, Non-Creamy Layer (NCL) Certificates, and Economically Weaker Section (EWS) Certificates.
Q. How can I apply for a certificate on the RTPS Bihar portal?
Ans. To apply, visit the official RTPS Bihar website at serviceonline.bihar.gov.in, register if you’re a new user, log in, select the required service, fill out the application form, and upload necessary documents. Once submitted, you can download the acknowledgment.
Q. How do I check the status of my RTPS Bihar application?
Ans. To check your application status, go to the RTPS Bihar website, click on “Track Application Status,” enter your application reference number or OTP, and submit the verification code. You will be able to see your application status.
Q. How can I download my certificate from the RTPS Bihar portal?
Ans. To download a certificate, visit the RTPS Bihar website, click on “Download Certificate” under the Citizen section, select the service, enter your application reference number and name, and click the “Download Certificate” button. Certificates can be downloaded 24 hours after application approval.
Q. Is there any charge for applying for certificates through RTPS Bihar?
Ans. No, there is no charge for applying for certificates through the RTPS Bihar portal. All services are provided free of cost.