Bihar Vidyalay Sahayak Notification 2024- राज्य के 6421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय सहायक पदों पर जल्द होगी भर्ती

राज्य सरकार ने अपने शिक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक के रूप में कुल 6421 पद सृजित किए गए हैं। इस स्वीकृति से प्रत्येक विद्यालय में प्रशासनिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों के निष्पादन में सहायता मिलेगी।

पूर्व में जारी विभागीय संकल्प संख्या-1128 दिनांक-21 अगस्त 2020 के अनुसार, राज्य के राजकीयकृत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक और अनुसेवक के मरणशील पदों को हटाकर विद्यालय सहायक का पद सृजित किया गया था। इस प्रक्रिया में नियोजन, अर्हता, सेवा शर्तें और अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित नियम भी निर्धारित किए गए थे। अब नव स्थापित 6421 विद्यालयों में भी इन्हीं नियमों के अनुसार विद्यालय सहायक का नियोजन किया जाएगा। View Official Notification

राज्य में नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्यात्मक सूची

जिला का नामविद्यालयों की संख्या
पटना210
नालंदा149
भोजपुर147
बक्सर88
रोहतास166
कैमूर121
गया258
जहानाबाद88
अरवल33
नवादा142
औरंगाबाद140
मुजफ्फरपुर305
सीतामढ़ी184
शिवहर44
वैशाली232
पूर्वी चंपारण341
पश्चिमी चंपारण277
सारण240
सिवान226
गोपालगंज185
दरभंगा268
मधुबनी296
समस्तीपुर318
सहरसा121
सुपौल144
मधेपुरा131
पूर्णिया208
अररिया186
किशनगंज117
कटिहार202
भागलपुर174
बांका130
मुंगेर65
शेखपुरा130
लखीसराय177
जमुई130
खगड़िया96
बेगूसराय177
कुल विद्यालयों की संख्या6421

इन विद्यालय सहायकों को नियत वेतन पर नियुक्त किया जाएगा। प्रति विद्यालय सहायक को 16,500 रुपये प्रतिमाह के मानदेय के साथ-साथ 500 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि भी दी जाएगी। इस योजना से 6421 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ गैर शैक्षणिक कार्यों के सामान्य संचालन में भी सहूलियत मिलेगी।

जिलावार पद सृजन से संबंधित संख्यात्मक सूची अनुलग्नक के रूप में संलग्न की गई है, जिसे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा समेकित रूप से संबंधित नियोजन इकाई को उपलब्ध कराया जाएगा। सृजित पदों पर नियोजित विद्यालय सहायकों का भुगतान संगत शीर्षों से किया जाएगा।

राज्य मंत्रिपरिषद की 10 सितंबर 2024 को हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त हुई है, और इसे राज्यपाल के आदेश से लागू किया गया है। यह कदम राज्य में शिक्षा के सर्वव्यापीकरण और विद्यालयों के सुचारू संचालन में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा।